India news:
काला हिरण शिकार केस में सैफ,नीलम,तब्बू, सोनाली की मुश्किलें बढ़ीं:हाईकोर्ट पहुंची सरकार, बरी करने को दी चुनौती; 28 जुलाई को होगी सुनवाई

काला हिरण शिकार केस में सैफ,नीलम,तब्बू, सोनाली की मुश्किलें बढ़ीं:हाईकोर्ट पहुंची सरकार, बरी करने को दी चुनौती; 28 जुलाई को होगी सुनवाई
मुख्य विवरण
जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने मामले को अ।
इसमें एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है।
Hindi News Local Rajasthan Jodhpur Government's Leave to appeal In Deer Hunting Case In High Court काला हिरण शिकार केस में सैफ,नीलम,तब्बू, सोनाली की मुश्किलें बढ़ीं: हाईकोर्ट पहुंची सरकार, बरी करने को दी चुनौती; 28 जुलाई को होगी सुनवाई जोधपुर 1 घंटे पहले कॉपी लिंक राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में काले हिरण के शिकार मामले में लीव-टू-अपील पर सुनवाई हुई।
एडवोकेट महिपाल विश्नोई के अनुसार, 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था।
प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।
इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
राज्य सरकार की अपील में ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति और एक्टर सलमान खान की सजा से जुड़े मामले को भी शामिल किया जाएगा।
मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित केसों पर एक साथ सुनवाई होगी।
केस में सलमान खान के साथ ही सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को भी पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया था।
हिरण शिकार से मामलों में अब तक क्या हुआ? 1।
कांकाणी गांव केस: 5 अप्रैल 2018 को दोषी करार देने पर अभिनेता सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।
हालांकि 7 अप्रैल 2018 को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 50 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी और वो उसी दिन रिहा हो गए थे।
फिलहाल इस मामले में जमानत पर है।
वहीं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पेंडिंग है।
2।
घोड़ा फार्म हाउस केस: इस मामले में 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी।
इसके खिलाफ सलमान हाईकोर्ट गए थे।
25 जुलाई 2016 को हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था।
विशेष जानकारी
राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सुनवाई पेंडिंग है।
3।
भवाद गांव केस: इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया था।
राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सुनवाई पेंडिंग है।
4।
आर्म्स केस: इस मामले में 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था।
राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।
सुनवाई पेंडिंग है।
काले हिरण शिकार मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें।
26 साल पहले आधी रात हिरण का शिकार:एक बयान ने सलमान को सलाखों के पीछे पहुंचाया, सैफ, तब्बू, सोनाली भी थे शक के घेरे में गुजरात की साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई फिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए खतरा बना हुआ है।
अब तक कई बार लॉरेंस के गुर्गे सलमान को मारने की प्लानिंग कर चुके हैं।
कनाडा में बैठे लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल के इशारे पर इसी साल सलमान खान के मुंबई स्थित घर पर फायरिंग तक की गई।
पढ़ें पूरी खबर।
अधूरा नहीं! पढ़िए पूरा! पढ़ें पूरी खबर दैनिक भास्कर ऐप पर एप डाउनलोड करने के लिए QR स्कैन करें पूरी खबर पढ़ें ऐप पर प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें।
Related: Latest National News
Posted on 16 May 2025 | Source: Dainik Bhaskar | Stay updated with HeadlinesNow.com for more news.
0 टिप्पणियाँ