News Breaking
Live
wb_sunny

दिल्ली रिज: पेड़ कटाई पर कोर्ट का कड़ा फैसला! DDA पर बड़ी कार्रवाई?

दिल्ली रिज: पेड़ कटाई पर कोर्ट का कड़ा फैसला! DDA पर बड़ी कार्रवाई?

National update:

दिल्ली रिज: पेड़ कटाई पर कोर्ट का कड़ा फैसला! DDA पर बड़ी कार्रवाई?

दिल्ली रिज: पेड़ कटाई पर कोर्ट का कड़ा फैसला! DDA पर बड़ी कार्रवाई? news image

दिल्ली रिज: पेड़ कटाई पर कोर्ट का कड़ा फैसला! DDA पर बड़ी कार्रवाई?

हेडलाइंसनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रिज क्षेत्र में अवैध पेड़ कटाई के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को बड़ी झटका दिया है।

कोर्ट ने DDA को अवमानना का दोषी पाते हुए व्यापक वनरोपण का आदेश दिया है।

यह फैसला 1996 और 4 मार्च, 2024 के उन आदेशों की अवहेलना पर आया है, जिनमें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई थी।

DDA उपाध्यक्ष ने पहले ही अदालत में स्वीकार किया था कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 642 पेड़ काटे गए थे, जिनमें से 458 पेड़ वन भूमि पर थे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले में DDA के आचरण को गंभीरता से लेते हुए अवमानना याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने कहा कि पेड़ों की कटाई को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई, जिससे अदालत का आदेश खुलेआम चुनौती दी गई।

यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी के पर्यावरण संरक्षण और सरकारी आदेशों के पालन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है।

इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल और आईएएस अधिकारी सुभाषिश पांडा की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसके आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में इस तरह की कार्रवाई के लिए कड़ी सजा होगी।

इस फैसले से दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण और भविष्य के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

सरकार को इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोहराई न जा सकें।

यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिससे पर्यावरणविदों और नागरिकों को राहत मिलेगी।

Related: Bollywood Highlights | Education Updates


Posted on 28 May 2025 | Source: Prabhasakshi | Check HeadlinesNow.com for more coverage.

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.