'House Arrest' वेब शो को लेकर चल रहे विवाद के बीच अभिनेता Ajaz Khan पर बलात्कार का मामला दर्ज
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'House Arrest' वेब शो को लेकर चल रहे विवाद के बीच अभिनेता Ajaz Khan पर बलात्कार का मामला दर्ज

उल्लू ऐप पर अश्लील कंटेंट दिखाने का आरोप लगने के बाद से ही अभिनेता एजाज खान मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को बजरंग दल ने शो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामला उसके शो हाउस अरेस्ट से जुड़ा है, जिसमें अश्लील दृश्य दिखाए जाने के कारण उसे हिरासत में लिया गया है। इसके बाद मुंबई की अंबोली पुलिस ने उल्लू ऐप के मैनेजर का बयान दर्ज किया। अब पुलिस शो के होस्ट एक्टर एजाज खान पर रेप का भी आरोप लगा है। महाराष्ट्र पुलिस ने अभिनेता एजाज खान के खिलाफ रविवार को एक महिला को फिल्मोद्योग में कदम रखने में मदद करने का झांसा देकर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया। इसे भी पढ़ें: Babil Khan Viral Video | इरफान के बेटे बाबिल खान का ब्रेकडाउन वीडियो दिखा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री के सच का आइना? एक अधिकारी ने यहज जानकारी दी। चारकोप पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 30 साल की एक महिला ने हाल में शिकायत दर्ज कराई थी कि एजाज ने फिल्मों में भूमिका दिलाने में मदद करने का वादा करके उसके साथ कई जगहों पर बलात्कार किया। अधिकारी के मुताबिक, अभिनेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की दुष्कर्म से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच की जा रही है। इससे पहले, एजाज के खिलाफ उल्लू ऐप पर प्रसारित वेब शो ‘हाउस अरेस्ट’ की कथित अश्लील सामग्री को लेकर मामला दर्ज किया गया था। इसे भी पढ़ें: Ullu App ने बजरंग दल से मांगी माफी, विवादित शो House Arrest ऑफ-एयर किया हाल ही में एजाज खान को लेकर यह पहला विवाद नहीं है। इससे पहले, बजरंग दल के कार्यकर्ता गौतम रावरिया ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने शो 'हाउस अरेस्ट' पर महिलाओं को अभद्र तरीके से पेश करने और अश्लील सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें एजाज खान महिलाओं सहित प्रतियोगियों पर अंतरंग कार्य करने और कैमरे पर यौन मुद्राएँ दिखाने का दबाव डालते हुए दिखाई दिए, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया। मुंबई पुलिस ने खान, निर्माता राजकुमार पांडे और अन्य लोगों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया, जो अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करता है। इस धारा के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है, बार-बार अपराध करने पर कठोर दंड लगाया जा सकता है। Explore Bollywood News in Hindi only at Prabhasakshi ।
Posted on 06 May 2025 | Keep reading HeadlinesNow.com for news updates.
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