सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की भ्रामक एवं अपुष्ट जानकारी प्रसारित न की जाए, कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश / Shivpuri News
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सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की भ्रामक एवं अपुष्ट जानकारी प्रसारित न की जाए, कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश / Shivpuri News

शिवपुरी: भारतीय सेना द्वारा किए गए “ऑपरेशन सिंदूर” के बाद सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं प्रसारित किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। भ्रामक जानकारी के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। इस आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार की अपुष्ट, भ्रामक, आपत्तिजनक, सांप्रदायिक या उन्माद फैलाने वाली जानकारी का प्रसारण नहीं करेगा। इस प्रकार के संदेशों को न तो फॉरवर्ड किया जाएगा, न ही लाइक या शेयर किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने समूहों में इस प्रकार के संदेशों के प्रसारण को रोकें। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति या समूह किसी समुदाय विशेष को एकत्र कर कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास नहीं करेगा। यह आदेश जनसामान्य की शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर आईटी अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। The post सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की भ्रामक एवं अपुष्ट जानकारी प्रसारित न की जाए, कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश / Shivpuri News<br> appeared first on ।
Posted on 09 May 2025 | Stay updated with HeadlinesNow.com for more news.
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