हैरान करने वाला फैसला! अन्ना यूनिवर्सिटी रेप कांड: दोषी को 30 साल की सज़ा
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हैरान करने वाला फैसला! अन्ना यूनिवर्सिटी रेप कांड: दोषी को 30 साल की सज़ा

हैरान करने वाला फैसला! अन्ना यूनिवर्सिटी रेप कांड: दोषी को 30 साल की सज़ा
हेडलाइंसनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई की एक विशेष महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में हुए एक दुःखद बलात्कार मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।
बिरयानी विक्रेता ज्ञानशेखरन को दिसंबर 2024 में 19 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार के जुर्म में दोषी पाया गया है और उसे बिना किसी छूट के कम से कम 30 साल की कठोर सज़ा सुनाई गई है।
न्यायालय ने 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दस्तावेजी और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप पूरी तरह से सिद्ध हुए हैं।
न्यायाधीश एम राजलक्ष्मी ने भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CrPC), आईटी अधिनियम और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत 11 अलग-अलग आरोपों के तहत सजा सुनाई, जो एक साथ चलेंगे।
इस घटना ने पूरे देश में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए थे और इस सख्त सज़ा से उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के साथ अपनी बात रखी जिससे न्यायालय को दोषी को सज़ा सुनाने में कोई संदेह नहीं हुआ।
यह फैसला न केवल पीड़िता के लिए न्याय है बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देता है।
यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है, जो महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है।
इस घटना ने न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में चिंता पैदा की थी।
उम्मीद है कि इस सख्त सज़ा से भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा।
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Posted on 02 June 2025 | Source: Prabhasakshi | Keep reading HeadlinesNow.com for news updates.