HDFC CEO को सुप्रीम कोर्ट से झटका: वित्तीय धोखाधड़ी का मामला जारी Hdfc Ceo Faces Supreme Court Setback

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HDFC CEO को सुप्रीम कोर्ट से झटका: वित्तीय धोखाधड़ी का मामला जारी Hdfc Ceo Faces Supreme Court Setback

हेडलाइंसनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, HDFC बैंक के CEO और MD शशिधर जगदीशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

उनके खिलाफ लीलावती ट्रस्ट द्वारा दर्ज वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में FIR रद्द करने की उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की बेंच ने यह तर्क देते हुए याचिका खारिज की कि बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई पहले से ही चल रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल देना उचित नहीं है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को निचली अदालत में होगी।

यह मामला 30 मई को मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ था, जब लीलावती किर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट ने जगदीशन पर 2.05 करोड़ रुपये के वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

ट्रस्ट का आरोप है कि जगदीशन ने ट्रस्ट के एक पूर्व सदस्य से यह राशि ली थी, जिसका उद्देश्य ट्रस्ट के वर्तमान सदस्य के पिता को परेशान करना था।

HDFC बैंक ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे बैंक की छवि खराब करने की एक साजिश बताया है और इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से रखने की बात कही है।

यह मामला शेयर मार्केट पर भी असर डाल सकता है और निवेशकों की नजर इस पर बनी हुई है।

वित्तीय उद्योग पर इस घटना का प्रभाव काफी गंभीर हो सकता है।

इस मामले के आगे के घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय विवाद है जो उद्योग में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को उजागर करता है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज की
  • लीलावती ट्रस्ट ने लगाया 2.05 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
  • HDFC ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

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Posted on 04 July 2025 | Check HeadlinesNow.com for more coverage.

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