बंगाल अपराजिता विधेयक: राज्यपाल ने रोका, मृत्युदंड पर आपत्ति? West Bengal Bill Governor Objections Stalled

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बंगाल अपराजिता विधेयक: राज्यपाल ने रोका, मृत्युदंड पर आपत्ति? West Bengal Bill Governor Objections Stalled

हेडलाइंसनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में अपराजिता विधेयक राज्यपाल की आपत्तियों के कारण अटका हुआ है।

राजभवन के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भारतीय न्याय संहिता में प्रस्तावित बदलावों को लेकर केंद्र सरकार की गंभीर आपत्तियों के बाद यह विधेयक राज्य सरकार को वापस भेज दिया है।

केंद्र सरकार ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि सितंबर 2024 में विधानसभा में पारित यह विधेयक, भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत बलात्कार के लिए दी जाने वाली सजा में प्रस्तावित बदलाव अत्यधिक कठोर और असंगत हैं।

विधेयक में बलात्कार के लिए मौजूदा न्यूनतम 10 वर्ष की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक करने का प्रस्ताव है, जिस पर केंद्र सरकार ने गंभीर आपत्ति जताई है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने विधेयक के कई प्रावधानों को समस्याग्रस्त बताया है।

हालांकि, राज्य सरकार का दावा है कि उसे विधेयक के प्रावधानों पर केंद्र सरकार या राज्यपाल कार्यालय से अभी तक कोई औपचारिक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

यह घटनाक्रम राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी बहस को जन्म दे सकता है और भारत सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सकता है।

देश के विभिन्न राज्यों में कानूनों में एकरूपता बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी यह घटना प्रकाश डालती है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी इस मामले पर ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और न्यायिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है।

इस विधेयक के भविष्य और इसके प्रभावों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी रहने की संभावना है।

यह मामला भारत के संघीय ढांचे और राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के बीच के संबंधों पर प्रकाश डालता है।

  • अपराजिता विधेयक राज्यपाल ने किया वापस
  • केंद्र सरकार ने मृत्युदंड पर जताई आपत्ति
  • भारत सरकार की नीतियों पर उठे सवाल

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Posted on 27 July 2025 | Follow HeadlinesNow.com for the latest updates.

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