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ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का 'बड़ा वार', राष्ट्रपति की मुहर से बना कानून Breaking News Update
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को अपनी मंज़ूरी दे दी, जिसे इसी सप्ताह संसद ने पारित किया था।
यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेनदेन पर भी प्रतिबंध लगाता है।
यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन या सुविधा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, चाहे वे कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित हों।
इसे भी पढ़ें: ऑनलाइन गेमिंग बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, बना कानून, जेल और एक करोड़ जुर्माने का है प्रावधान यह विधेयक बुधवार को लोकसभा में और एक दिन बाद राज्यसभा में पारित हुआ।
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, साथ ही ऑनलाइन मनी गेमिंग को गैरकानूनी घोषित करना है।
सूत्रों ने पहले बताया था कि ऑनलाइन मनी गेम खेलने वालों को कोई सज़ा नहीं होगी; केवल सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रमोटरों और ऐसे खेलों का आर्थिक रूप से समर्थन करने वालों को ही परिणाम भुगतने होंगे।
इस विधेयक के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करना है।
यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स को कानूनी सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।
सूत्रों ने बताया कि इससे पहले, ई-स्पोर्ट्स को कोई कानूनी समर्थन नहीं था।
इसे भी पढ़ें: विकराल होते आनलाइन गेम पर नियंत्रण का कानून सराहनीय ई-स्पोर्ट्स, जिसे भारत में प्रतिस्पर्धी खेल के एक वैध रूप के रूप में मान्यता प्राप्त है, के प्रचार के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय एक समर्पित ढाँचा स्थापित करेगा।
सरकार ऑनलाइन सोशल गेम्स को भी बढ़ावा देगी।
सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी लत, वित्तीय नुकसान और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों को ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर रोका जा सकता है।
सूत्रों ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण की खबरें आई थीं।
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Posted on 23 August 2025 | Visit HeadlinesNow.com for more stories.
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