वक्फ एक्ट 1995: सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, केंद्र-राज्य को नोटिस!
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वक्फ एक्ट 1995: सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, केंद्र-राज्य को नोटिस!

वक्फ एक्ट 1995: सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, केंद्र-राज्य को नोटिस!
हेडलाइंसनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इतने वर्षों बाद, 2025 में इस एक्ट को चुनौती देने का क्या कारण है? इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर CJI बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने गंभीरता से संज्ञान लिया।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 2013 के वक्फ संशोधन एक्ट को भी चुनौती दी गई है, जिस पर न्यायालय ने 12 साल की देरी पर चिंता व्यक्त की।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को 1995 के एक्ट को चुनौती देने वाली एक पुरानी याचिका के साथ जोड़ दिया है, जो लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी।
उनकी याचिका पारूल खेडा और हरिशंकर जैन की याचिकाओं के साथ मिला दी गई है।
याचिका में 1995 के वक्फ एक्ट को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है।
केंद्र सरकार ने भी अपनी दलील पेश की।
यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है और देशभर के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।
इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर न्यायालय का गहन विश्लेषण और निर्णय राष्ट्रीय महत्व का होगा।
इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक नियम, और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में हैं।
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Posted on 27 May 2025 | Source: Dainik Bhaskar | Keep reading HeadlinesNow.com for news updates.