दिल्ली हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला: ड्रग्स केस में जमानत!
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दिल्ली हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला: ड्रग्स केस में जमानत!

दिल्ली हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला: ड्रग्स केस में जमानत!
हेडलाइंसनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक हैरान करने वाले फैसले में मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी वाहिद अहमद को जमानत दे दी है।
पुलिस ने आरोपी के पास से नेपाल से लाया गया 12 किलोग्राम हैश (चरस) बरामद करने का दावा किया था और एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
लेकिन, न्यायमूर्ति अमित महाजन के समक्ष यह बात सामने आई कि मादक पदार्थ जब्ती के दौरान कोई स्वतंत्र सरकारी गवाह मौजूद नहीं था और न ही घटना की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की गई थी।
इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को जमानत प्रदान की।
यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ नियंत्रण और कानून व्यवस्था से जुड़ी प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाता है।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष को स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति और फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी न करने के संबंध में अपनी स्पष्टीकरण देना होगा, जिसकी जाँच मुकदमे के दौरान की जाएगी।
हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि इस कमी का अभियोजन पक्ष के मामले पर घातक प्रभाव नहीं पड़ता है।
यह फैसला भारत में न्यायिक प्रणाली, एनडीपीएस अधिनियम, और मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
इस मामले पर देश भर में बहस छिड़ गई है और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा इस पर विभिन्न मत प्रकट किए जा रहे हैं।
यह घटना देश के लिए चिंता का विषय है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर देती है।
इस मामले से जुड़ी आगे की कार्यवाही पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं।
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Posted on 22 May 2025 | Source: Prabhasakshi | Keep reading HeadlinesNow.com for news updates.