सर्वोच्च न्यायालय का ED पर तल्ख रुख: जांच पर रोक, सीमा-उल्लंघन का आरोप!
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सर्वोच्च न्यायालय का ED पर तल्ख रुख: जांच पर रोक, सीमा-उल्लंघन का आरोप!

सर्वोच्च न्यायालय का ED पर तल्ख रुख: जांच पर रोक, सीमा-उल्लंघन का आरोप!
हेडलाइंसनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताते हुए तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के खिलाफ जाँच पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड़ ने ED पर देश के संघीय ढाँचे का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कड़ी फटकार लगाई।
22 मई को सुनाए गए इस महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने ED द्वारा TASMAC पर की जा रही छापेमारी और जाँच को अवैधानिक करार दिया।
न्यायालय ने सवाल उठाया कि जब अधिकारियों के खिलाफ पहले से ही प्राथमिकी दर्ज है, तो संस्थागत स्तर पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? यह मामला 1000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ा है, जिस पर मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले ही जांच की अनुमति दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश पर भी रोक लगा दी है।
यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर संघीय संरचना और जाँच एजेंसियों की शक्तियों पर गंभीर बहस छेड़ सकता है, जिससे कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक संगठनों में चिंता पैदा हुई है।
इस मामले ने केंद्रीय एजेंसियों की शक्तियों और राज्य सरकारों के अधिकारों के बीच संतुलन के मुद्दे को फिर से उजागर किया है।
सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला भारत के संघीय ढांचे को मज़बूत करने और जाँच एजेंसियों की शक्तियों पर लगाम लगाने के लिहाज़ से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम से देश के राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में हलचल मची हुई है।
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Posted on 24 May 2025 | Source: Prabhasakshi | Visit HeadlinesNow.com for more stories.